इनकम टैक्स के छापे में जब्त कैश-ज्वैलरी और प्रॉपर्टी का क्या होता है, कम लोग ही जानते हैं ये हकीकत Income Tax Raid Rule

By Meera Sharma

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Income Tax Raid Rule

Income Tax Raid Rule: भारत में टैक्स चोरी करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक आय को छुपाता है या गलत तरीके से टैक्स की बचत करने की कोशिश करता है, तो आयकर विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। यदि विभाग को किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गतिविधियों का संदेह होता है, तो वे बिना पूर्व सूचना के उसके घर, दुकान या कार्यालय पर छापा मार सकते हैं।

आयकर विभाग के रडार पर कैसे आते हैं लोग

आयकर विभाग का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति अपनी सही आय पर टैक्स का भुगतान करे। जब किसी व्यक्ति की जीवनशैली और उसके द्वारा दिखाई गई आय में अंतर दिखता है, तो वह संदेह के घेरे में आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति कम आय दिखाकर कम टैक्स भर रहा है लेकिन महंगी गाड़ी खरीद रहा है या बड़ा घर बना रहा है, तो यह विभाग के लिए चेतावनी का संकेत होता है।

छापे की तैयारी और गुप्तता

आयकर विभाग की रेड हमेशा पूरी गुप्तता के साथ की जाती है। यहां तक कि रेड में शामिल टीम के सदस्यों को भी पहले से नहीं बताया जाता कि वे कहां जा रहे हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि संबंधित व्यक्ति को पहले से जानकारी न मिले और वह अपने कागजात या पैसे छुपाने का मौका न पा सके। टीम के सदस्यों को मौके पर पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि उन्हें कहां रेड करनी है।

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रेड का समय और वारंट की आवश्यकता

आयकर की रेड का कोई निश्चित समय नहीं होता। आमतौर पर यह छापे सुबह जल्दी या देर रात के समय मारे जाते हैं क्योंकि इस समय लोग घर पर होते हैं और उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता। रेड करने से पहले आयकर अधिकारी एक वैध वारंट लेकर चलते हैं जो उन्हें तलाशी लेने का कानूनी अधिकार देता है। यह वारंट संबंधित व्यक्ति को दिखाना जरूरी होता है।

रेड के दौरान क्या होता है

जब आयकर की टीम किसी जगह पहुंचती है, तो वे उस स्थान को पूरी तरह से घेर लेते हैं। रेड के दौरान न तो कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। यदि किसी को बाहर जाना हो तो उसे विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। टीम के पास वहां मौजूद हर व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार होता है, लेकिन महिलाओं की तलाशी केवल महिला अधिकारी ही ले सकती है।

कौन सा सामान जब्त नहीं हो सकता

यह जानना महत्वपूर्ण है कि आयकर टीम हर चीज को जब्त नहीं कर सकती। यदि आपके पास जो भी नकदी, सोना या अन्य कीमती सामान है और उसका सही रिकॉर्ड आपके आयकर रिटर्न में दिखाया गया है, तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि आप कोई व्यापार करते हैं और आपके पास बेचने के लिए सामान रखा है, तो वह भी जब्त नहीं किया जा सकता।

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जब्त किए गए सामान का क्या होता है

रेड के दौरान जो भी संदिग्ध नकदी या सामान जब्त किया जाता है, वह आयकर विभाग के कमिश्नर के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। इसके बाद विभाग इस राशि और सामान की गणना करके यह तय करता है कि इस पर कितना टैक्स बनता है। जो टैक्स की राशि निकलती है, वह इसी जब्त किए गए पैसे से काट ली जाती है। बचे हुए पैसे और सामान को संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। आयकर कानून जटिल हैं और समय-समय पर बदलते रहते हैं। किसी भी कानूनी सलाह के लिए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करें।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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